भाजपाई ब्लाक प्रमुख के घोटालों पर हमलावर अपने ही विहिप जिलाध्यक्ष


इंद्रजीत असवाल,


मातंग मलासी /पौड़ी / विहिप के जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता महेंद्र सिंह असवाल ने ब्लाक प्रमुख कल्जीखाल बीना राणा पर पंचायतीराज अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पत्रकारों से वार्ता में असवाल ने कहा कि प्रमुख रहते हुए उनकी कंपनी ने पीएमजीएसवाई सहित अन्य विभागों में ठेकेदारी के कार्य लिए हैं। जो पंचायतीराज अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत सीएम से की गई थी। सीएम के निर्देश पर पंचायतीराज प्रभारी सचिव ने निदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीएमजीएसवाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से विभाग की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी।


बृहस्पतिवार को पौड़ी में विहिप जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता महेंद्र सिंह असवाल ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 69 में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित समस्त जनप्रतिनिधियों को लोक सेवक माना गया है। भारतीय दंड संहिता में भी स्पष्ट तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों को लोक सेवक बताया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत लोक सेवक ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लाक प्रमुख कल्जीखाल ने केबीएम कंस्ट्रक्शन (कंपनी निदेशक) के नाम पर जोशीमठ, कल्जीखाल, बीरोंखाल व नारायणबगड़ में लाखों के काम लिए हैं। साथ ही निर्माणदायी विभागों को उन्होंने लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने नाम से पंजीकृत कंपनी के पंजीकरण को समाप्त किए जाने के लिए कोई पत्र भी नहीं भेजा। जो प्रमुख द्वारा पंचायतीराज अधिनियम का खुला उल्लंघन है।


Source :Parvatjan 


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