उत्तराखण्ड कैबिनेट के फैसले


देहरादून 


सामुदायिक रेडियो के संचालन को देंगे बढ़ावा ३ साल तक इसके परिचालन के लिए ₹२लाख दिए जाएंगे। और  उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी दी जाएगी। कुल सचिव उप सचिव के नियुक्ति के लिए किया जाएगा नियमावली में बदलाव। भारतीय वन अधिनियम १९२७ में संसोधन के लिए बनी कमेटी। हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का गठन होगा। उपनल कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म। वैट से जमा होने वाले सेस के लिए खाता खुलेगा । उत्तराखंड में भूकंप की दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। योजना के तहत ५०० करोड़ का बजट ५ साल के लिए रखा गया है। आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में किया गया विलय तथा २५ कर्मचारियो को विलय किया गया।व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव किए जाएंगे। तथा १० प्रतिशत की जगह ३० प्रतिशत कर्मचारियों पर यूनियन बनेगी । आयुष चिकित्सकों को एनपीए का लाभ मिलेगा और ४ जनवरी २०१७ से लाभ मिलेगा। बढ़े हुए एनपीए का लाभ। प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति ५ साल की जगह १० साल के लिए स्टोन क्रेशर का लाइसेंस मिलेगा। नदी के किनारे से स्टोन क्रेसर ३ किलोमीटर दूर लगेंगे। पुराने स्टोन क्रेसर के रिन्यू होने पर की जाएगी किलोमीटर की दूरी तय। धार्मिक शैक्षणिक संस्थान आबादी वाले क्षेत्रों से भी ३ किलोमीटर की दूरी तय। २० लाख मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय किया। पहाड़ी क्षेत्रों में १० लाख शुल्क तय किया गया। २०१९ तक टीईटी पास कर चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा ६१ में संशोधन होगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने नर्सरी एक्ट को भी की मंजूरी दी। सरकार नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी। सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की ३५० से ५०० मजदूरी प्रतिदिन बढाई गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनो को दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई।


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