लखनऊ में न‍िजी कंपनी का हाउसिंग कार्यालय सील, 20.89 करोड़ के बकाय पर रेरा ने घोषित किया डिफाल्टर

 

लखनऊ  /आवासीय परियोजनाओं में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने पर प्रशासन ने न‍िजी कंपनी के हाउसिंग कार्यालय पर ताला डाल दिया। प्रशासन की कार्रवाई रियल स्टेट विनिमय और विकास अधिनियम अधिनियम रेरा के आदेश पर की गयी जिसमें बकाया वसूलने के लिए आरसी जारी की गयी थी। कंपनी ने हाउसिंग के तहत कई आवासीय परियोजनाएं लांच की थी। हजारों लोगों ने इसमें निवेश किया था। मगर लोगों के तय समय पर कब्जे नहीं मिले और योजनाएं भी लटक गयीं। सालों से निवेशकों का पैसा भी नहीं लौटाया गया। प्रशासन नेे चेेेेेेतावनी दी है क‍ि दो द‍िन में न‍िवेशकों का पैसा लौटाने की तैयारी नहीं की गई तो अन्‍य संपत्‍त‍ियों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। सहारा इंडिया कंपनी की ओर से भुगतान का कोई आश्वासन नहीं मिलने पर तमाम निवेशकों ने रेरा में अपील की थी। रेरा ने सुनवाई के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में ही करीब 20.89 करोड़ रुपये बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी की थी। यह पैसा तमाम आवासीय योजनाओं में निवेशकों ने लगाया था। एसडीएम सदर प्रफुल त्रिपाठी के मुताबिक आरसी के बावजूद कंपनी की ओर से पैसा नहीं जमा कराया गया। इस पर रेरा ने कार्यालय सील करने का आदेश दिया था। इसके तहत बुधवार को हाउसिंग एंड फाइनेंस कार्यालय को सील कर दिया गया।

SOURCES:JNN

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