बाबरी विध्वंस मामले में CBI कोर्ट ने आडवाणी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी किया


अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।



 


लखनऊ / अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। 




न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विश्व हिन्दू परिषद नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। 



अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह माना है कि सीबीआई ने जो भी आरोप लगाए थे वह सभी गलत थे और उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं थे।


Source:Agency news



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