जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की हत्या के पांच में से चार आरोपी दोषी करार

 


 


 




 
जयपुर/  13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट के पांच आरोपियों में से चार को ब्लास्ट के षडयंत्र का दोषी माना गया है। 11 साल तक चले इस मामले में सुनवाई करते हुए जज अजय कुमार शर्मा ने आरोपी सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सलमान को दोषी माना गया है।  वहीं पांचवे आरोपी मोहम्म्द शहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है। शहबाज पर धमाकों के अगले दिन मेल के जरिए धमाकों की जिम्मेदारी लेने का आरोप था। कोर्ट ने इसे संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। दोषी पाए गए आरोपियों की सजा के बिंदुओं पर गुरूवार से बहस होगी और सम्भवत शुक्रवार को सजा का ऐलान होगा। जानकारी के मुजाबिक जयपुर बम ब्लास्ट केस की विशेष अदालत पिछले 11 वर्ष से इसकी सुनवाई कर रही थी। इस मामले में वैसे तो 13 आरोपी है, लेकिन जयपुर जेल में पांच ही आरोपी थे। वहीं इनके अलावा दो आरोपी मोहम्मद आतीफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं एक आरोपी आरिज खान उर्फ जुनैद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं 3 आरोपी मिर्जा शादाब बैग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा और मोहम्मद खालिद अभी भी फरार चल रहे है।


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