डीएम ने जारी किए आदेश, देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य



 देहरादून / उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी डा0 आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी।डी.एम डा0 आर राजेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है।साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी,कुल्हान,रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है।उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर ट्रू नेट, सीबीएनएएटी,आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है।

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