लॉकडाउन के संबंध में मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश


लखनऊ : कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे इस अवधि में संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छूट रहेगी।


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