उत्तराखंड में NSA लागू, जिलाधिकारी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं शक्तियों का इस्तेमाल

 


  देहरादून / उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) लागू कर दिया है। जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक एनएसए में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग का भी अधिकार दे दिया गया है।

जानिए क्या है एनएसए(NSA)

एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जिसे राष्‍ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।

 

Sources:JNN

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