हेलीकॉप्टर घोटाला: कोर्ट ने बिचौलिये राजीव सक्सेना को दी अंतरिम जमानत


सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं किया। अदालत की ओर से जारी सम्मन के आधार पर सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुए थे।



नयी दिल्ली / दिल्ली की एक अदालत ने दुबई के कारोबारी और 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिये राजीव सक्सेना को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तक के लिए दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनकी नियमित जमानत याचिका का विरोध किया और इस संबंध में जवाब दायर करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अन्य कथित बिचौलिये संदीप त्यागी और अन्य को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर नियमित जमानत दे दी। 


सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं किया। अदालत की ओर से जारी सम्मन के आधार पर सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुए थे। गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने से संबंधित घोटाला मामले में 31 जनवरी, 2019 को दुबई के कारोबारी सक्सेना को भारत लाया गया था। इसके बाद घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सक्सेना को गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी और वह सरकारी गवाह बन गए थे।


Source:Agency News



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