अवैध निर्माण को वैध करने का एक और मौका मिलेगा


आवास विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जल्द लागू होने जा रही है। आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द प्रस्ताव को केबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके तहत लोगों को अवैध निर्माण कम्पाउंड कराने का मौका मिलेगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान के बीच लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार पूर्व में दो बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर चुकी है। 


इसमें सरकार ने आवासीय के साथ व्यावसायिक भवनों को शामिल करते हुए, अवैध निर्माण को कम्पाउंड कराने का मौका दिया था। बावजूद इसके बिल्डिंग बायलॉज की बंदिशों के चलते दोनों बार उम्मीद से कम आवेदन प्राप्त हुए। इस बीच जिन लोगों ने स्कीम के तहत आवेदन किया, उन पर भी अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इस कारण सरकार अब एक बार फिर इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। 


पूर्व में मिल चुकी है छूट : पूर्व में घोषित वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत छह मीटर चौड़ी सड़क की दुकान को भी कम्पाउंडिग में शामिल किया जा चुका है, पहले इसके लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क होनी जरूरी थी। पहले इस श्रेणी में दुकान के लिए 125 वर्ग मीटर का भूखंड होना जरूरी था, जिसे बाद में 15 वर्ग मीटर किया जा चुका है। साथ ही 50 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल पर मौजूद दुकान के लिए पार्किंग की अनिवार्यता खत्म की जा चुकी है।


आवेदन को तीन माह का समय
इस बार आवेदन के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। साथ ही आवेदनों का निस्तारण भी समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। चीफ टाउन कंट्री प्लानर कार्यालय ने योजना का प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है। 


नर्सरी स्कूल समेत इन्हें मिलेगा लाभ
आवासीय भवन में चल रही दुकान, कार्यालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, क्रैच, प्ले स्कूल योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। 


Source:Agency News


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