दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सोमवार से और अधिक छूट देने की तैयारी; पढ़िए अनलॉक-4 की गाइडलाइन


उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को सरकार ने राहत दे दी है। कार्य विशेष के लिए सात दिन की अवधि के लिए आने वालों को सोमवार से संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। अभी तक यह अवधि चार दिन की थी। इसके साथ ही वह शर्त भी हटा दी गई है, जिसमें कोरोना के लिहाज से हाईलोड 31 शहरों से आने वालों के लिए सात दिन के संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता थी। अब वे भी होम क्वारंटाइन रह सकेंगे। यही नहीं, राज्य में आने से 96 घंटे पहले तक कोरोना की आरटी-पीसीआर, एंटीजन, ट्रूनेट व सीबीनेट जांच में किसी एक की भी रिपोर्ट निगेटिव होने पर उसे मान्य किया जाएगा।


प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं और ऐसे में अस्पतालों के साथ ही कोविड केयर सेंटरों पर भी दबाव काफी बढ़ा है। इस सबको देखते हुए सरकार ने संस्थागत क्वारंटाइन के मामलों में अब काफी छूट दे दी है, विशेषकर बाहरी राज्यों से यहां आने वाले व्यक्तियों को। इस सिलसिले में अनलॉक-4 की संशोधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसमें साफ किया गया है कि यदि कार्य विशेष को कोई व्यक्ति सात दिन तक की अवधि के लिए यहां आता है तो उसे क्वारंटाइन से छूट रहेगी। अलबत्ता, यह अवधि सात दिन से अधिक होती है तो संबंधित व्यक्ति को 10 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। यह भी साफ किया गया है कि संबंधित व्यक्ति को अपना सही पता देना होगा। यदि यह गलत पाया गया तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा हाईलोड शहरों से आने वालों के संस्थागत क्वारंटाइन की अनिवार्यता समाप्त कर उन्हें होम क्वारंटाइन की सुविधा दिए जाने से क्वारंटाइन सेंटर के लिए अधिकृत किए गए तमाम निजी व सरकारी भवन भी मुक्त हो सकेंगे।


कार्य विशेष से बाहरी राज्यों में जाने वाले अधिकारियों को भी राहत दी गई है। अब यदि कोई अधिकारी किसी कार्य से बाहर जाता है और पांच दिन के भीतर लौट आता है तो उसे क्वारंटाइन से छूट रहेगी। अलबता, पांच दिन बाद या इससे ज्यादा अवधि में वापसी करने पर उसे कोविड टेस्ट कराने के साथ ही 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। अन्य व्यक्तियों के मामले में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी।


बाहर से आने वालों को सरकार ने यह भी राहत दी है कि चार कोरोना जांच में से किसी भी एक की निगेटिव यहां मान्य होगी। बाहर से आने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बार्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड की एसओपी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो वह राज्य में पहुंचकर जांच करा सकता है।


सैलानियों के लिए होटल व होम स्टे की दो दिन की बुकिंग अनिवार्य की गई है। हालांकि, उन्हें भी 96 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई बिना रिपोर्ट के आता है तो वह बार्डर या अन्य स्थानों पर जांच करा सकता है। होटल में भी प्राइवेट लैब से इसके लिए टाइअप किया जाएगा।


बस अड्डों पर भी थर्मल स्क्रीनिंग


सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र के बॉर्डर, एयर पोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव होने पर कोविड की एसओपी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


Source:Agency news


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