सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किया प्रतिबंधित
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुँच को प्रतिबंधित करने का निर्देश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को दिया है। यह कदम अश्लील और आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रतिबंधित किए गए ऐप्स में ULLU, ALTT, बिग शॉट्स, देसीफ्लिक्स सहित कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिन पर आपत्तिजनक विज्ञापन और अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप लगे हैं।
स्टोरीबोर्ड18 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने पाया कि ये ऐप्स और वेबसाइटें भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थीं और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता परोस रही थीं। इसी आधार पर मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इन प्लेटफॉर्म्स को देश में प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।
इस प्रतिबंध की वैधानिक पुष्टि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294, और महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अंतर्गत की गई है। ये सभी कानून यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण और महिलाओं के अपमानजनक चित्रण को रोकने के लिए बनाए गए हैं।
प्रतिबंधित ऐप्स की सूची में ALTT, ULLU, बिग शॉट्स ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज, कंगन ऐप, बुल ऐप, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, डेसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, फुगी, मोजफ्लिक्स, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी और ट्रिफ्लिक्स शामिल हैं।सरकार के इस कदम को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अनियंत्रित अश्लीलता और सामाजिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की रोकथाम के तौर पर देखा जा रहा है।
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