जैन हत्या कांडः मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट

 

  



बहुचर्चित जैन दंपत्ति हत्याकांड में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी हुआ हैं ।यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने किया हैं ।आपको बता दें ,बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड में कोर्ट ने उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है।साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपी आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश और बदायूं के जगदीश को जेल भेज दिया गया है।बृहस्पतिवार को जैन दंपती मर्डर केस में कोर्ट ने अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर अभियुक्त की ओर से उनके वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल कोरोना संक्रमित हो चुका है। उसकी इम्युनिटी कमजोर है। उसे अब भी बुखार है।इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि बुखार पीड़ित व्यक्ति को न तो अदालत और न ही अदालत प्रांगण में आने दिया जाए। इस वजह से उन्होंने अपने मुवक्किल को न्यायालय आने से मना किया है।

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