21 साल की उम्र तक वोटर नहीं बने तो भरना होगा घोषणापत्र, बताना होगा कि अब तक क्यों नहीं जुड़वाया नाम

 


नए वोटर कार्ड के फार्म में ऐसे नागरिक जो 21 साल की उम्र तक वोटर नहीं बने हैं, उनको घोषणापत्र भी भरना होगा। घोषणापत्र में उन्हें बताना होगा कि अब तक उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़वाया। इसके लिए संबंधित फार्म में ऑप्शन भी दिया हुआ है।


नए वोटर कार्ड बनाने के लिए 15 दिसंबर तक अभियान चलना है। जो नागरिक एक जनवरी 2021 को 18 साल के हो रहे हैं वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों वह ऑफलाइन आवेदन न करें। इस स्थिति में आवेदन निरस्त होने की संभावना रहती है। वोटर कार्ड के लिए www.nvsp.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

ये फॉर्म भरें


: नाम दर्ज कराने और पुराने से नए असेंबली में नाम शिफ्ट करने के लिए फार्म 6 भरें।

: दर्ज नाम को हटाने के लिए फॉर्म 7 भरें।

: गलती ठीक कराने या खोए कार्ड के लिए फार्म 8 भरें।

: जिस असेंबली में नाम है, उसी में अगर बूथ में नाम शिफ्ट कराना हो तो फॉर्म 8-ए भरें।

: एनआरआई फार्म 6-ए भरें।


मतदाताओं को जोड़ने के लिए राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग


भारत निर्वाचन आयोग के नियत कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा विशेष पुनरीक्षण-2020 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में सोमवार को बैठक आयोजित की गई।


सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों से 12-13 दिसंबर को विशेष निर्वाचन मतदाता सूची पंजीकरण अभियान में अपने स्तर पर लोगों को मतदाता सूची में नामांकन करवाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।


कोई भी व्यक्ति संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के समन्वय से मतदाता सूची में नाम पंजीकरण और किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधित आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 0135-1950 अथवा दूरभाष नंबर 0135-2624216 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में सीपीआई (एम) से अनंत आकाश, कांग्रेस से अरुण कुमार शर्मा, भाजपा से सुभाष बलियान, बसपा से पवन दधवाला उपस्थित थे।


Sources:AmarUjala

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