शासन ने नाबालिग का शोषण करने के मामले में सिविल जज को किया बर्खास्त



शासन ने नाबालिग बालिका का शोषण करने के मामले में निलंबित चल रही सिविल जज दिपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसको हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।




 


देहरादून /  शासन ने नाबालिग बालिका का शोषण करने के मामले में निलंबित चल रही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दिपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। 


सिविल जज दिपाली शर्मा पर वर्ष 2018 में एक नाबालिग बालिका के शोषण का आरोप लगा था। आरोप था कि लोक सेवक रहते हुए अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 तक नाबालिग बालिका का शोषण किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जनवरी 2018 में उनके हरिद्वार स्थित आवास पर छापा मारा। पुलिस को वहां  एक किशोरी मिली, जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। आरोपित जज ने तब बताया कि यह निशान खेलते हुए बच्ची के गिरने के कारण लगे। इस सिलसिले में  सिडकुल थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद आरोपित जज को निलंबित कर दिया गया। 



 

मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपित जज को अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुकदमा वापस करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसे न्यायालय ने जनहित का न पाते हुए खारिज कर दिया। इसी वर्ष सितंबर में सत्र न्यायालय ने आरोपित जज दिपाली शर्मा को दोषमुक्त करार देते हुए मुकदमा वापसी के आदेश दिए।  





इस बीच, यह मामला फिर से नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। 14 अक्टूबर को नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के स्तर से पारित संकल्प के आधार और शासन की संस्तुति पर राज्यपाल ने जज दिपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया। सचिव न्याय प्रेम ङ्क्षसह खिमाल ने जज दिपाली शर्मा की बर्खास्तगी की पुष्टि की है। 


Source:Jagran News Network



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