7जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे


लाक डाउन -5 अब 30 जून तक जारी,


गेंद अब प्रदेश सरकार के पाले में !


7 जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे 


– भूपत सिंह बिष्ट


राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून -2005 की शक्तियों के तहद गृह सचिव भारत सरकार ने पांचवें चरण में लाकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है।


पहले चरण में 7 जून से धार्मिक स्थल नागरिकों की पूजा के लिए खोले जा रहे हैं। होटल, रेस्ट्रां व हास्पीटल के संचालन के लिए परिवार कल्याण व स्वास्थ्य मंत्रालय , भारत सरकार की कोविड- 2019 के निर्देशों का पालन करना जरुरी है।


जुलाई 20 में स्कूल, शिक्षा संस्थानों व कोचिंग सेंटर खोलने की व्यवस्था और तीसरे चरण में विदेश यात्राओं के लिए गृह मंत्रालय की एडवायजरी का पालन करना पड़ेगा।


सिनेमा हाल, जिम, माल, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक, क्रीड़ा व सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रदेश सरकार निर्णय लेंगे। कोविड -2019 के निर्देशों की उपेक्षा करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 – 60 के तहद जुर्माना और धारा -188 के तहद कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


रात्रि कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।


लाकडाउन को कंटेनमैंट ज़ोन में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को अधिकृत किया गया है। बाधित क्षेत्र के बाहर परिवार कल्याण व स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवायजरी मास्क, देह दूरी, थूकने की मनाही, आदि पहले की तरह रहेंगी लेकिन आने – जाने की रोक हटा ली गई है। प्रदेश से बाहर जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रदेश सरकार चाहे तो सावधानियों के साथ अनुमति दे सकती है।


रेल, हवाई व जल सेवा के लिए ई पास जरुरी नहीं है लेकिन यह सेवायें सरकार रेगुलेट करेगी।


10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से अधिक वृद्धों की सुरक्षा उपाय करने हैं। आरोग्य सेतु एप को मोबाईल में डाउन लोड करने के लिए एम्पलायर व डिस्ट्रिक प्रशासन उपाय करेंगे।


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