3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 23 सितम्बर से पहले कोर्ट में होगी प्रस्तुत

 


देहरादून :  विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण पर उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विभाग ने तीन दिन के भीतर वरिष्ठता सूची न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही विभाग में लम्बित पदोन्नति के प्रकरणों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर वरिष्ठता, पदोन्नति और स्थानांतरण प्रकरण को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में तय किया गया कि माध्यमिक शिक्षा के करीब 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 23 सितंबर से पूर्व उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को सूची शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अधिकारियों को शीघ्र डीपीसी कराकर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने धारा-27 के तहत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगने को कहा। इसमें गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक एवं कार्मिक, उनके माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे, दिव्यांग शिक्षक एवं कार्मिक, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्त शिक्षकों के साथ-साथ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में तैनात शिक्षकों के पति या पत्नी शामिल होंगे।

इसके अलावा डायट और आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नजदीकी विकासखंड और जनपद के अधिकारियों को प्राचार्यों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार देने के निर्देश दिए गए। आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को आपदा मोचन निधि से स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आपदा संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, एम.एम. सेमवाल, उप सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव और प्रेम सिंह राणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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