हेट स्पीच केस में हाईकोर्ट का फैसला, बहाल होगी अब्बास अंसारी की विधायकी

 


प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाते हुए फैसला रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अब्बास अंसारी की विधायकी भी बहाल हो जाएगी और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।

दरअसल, विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अब्बास अंसारी पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी देने और दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा था। इसी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने उन्हें विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने और सार्वजनिक सेवक को धमकाने का दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

अब्बास अंसारी ने इस फैसले के खिलाफ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर सजा स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन पांच जुलाई को यह याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इस फैसले से अब न केवल उनकी सजा पर रोक लग गई है, बल्कि विधायक पद भी बरकरार रहेगा।

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