उपहार अग्निकांड मामला: सबूतों से छेड़छाड़ करने पर अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, अदालत ने 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

 


 नयी दिल्ली /   दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने साल 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अदालत ने अंसल बंधुओं, दिनेश चंद शर्मा. पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। जबकि सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की मौत हो गई थी। दरअसल, यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।


Delhi's Patiala House Court sentences seven years jail terms to convict businessmen Sushil Ansal and Gopal Ansal and others in the case related to tampering with the crucial evidence in the 1997 Uphaar fire tragedy case. The Court also ordered to take them into custody. 

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