झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका

चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार गबन मामले में सजा काट रहे राजद नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें दो महीने बाद नई याचिका दायर करने को कहा है। हिरासत अवधि संबंधी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई फिर स्थगित हो गई। झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को होनी थी और लालू के अधिवक्ताओं नेराजद नेता को जमानत मिलने एवं देर शाम तक न्यायिक हिरासत से उनके रिहा होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू की न्यायिक हिरासत अवधि पर उनके वकील के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि अभी लालू ने सिर्फ 37 माह, 12 दिन ही हिरासत में काटे हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई आगामी सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी। न्यायालय ने लालू प्रसाद और सीबीआई से राजद नेता की न्यायिक हिरासत अवधि की सत्यापित प्रति मांगी। लालू के वकील कपिल सिब्बल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने 42 माह जेल में पूरे कर लिए हैं। वहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि दुमका मामले में अभी तक राजद नेता ने 37 माह 12 दिन ही हिरासत में पूरे किए हैं। Sources:Agency News

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