मास्क उल्लंघन पर 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माना : प्रदेश में ऑर्डिनेन्स हुआ लागू


राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दी।


 


भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य , केरल और उड़ीसा के बाद


धारा 2 और 3 में संशोधन अब एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid 19 के facemask, quarantine आदि से सम्बंधित नियम हैं उनके उल्लंघन पर अधिकतम 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू।


 


अभी तक नियम थे पर ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी।


अब Covid से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से होंगे लागू।


टिप्पणियाँ

Popular Post