हाईकोर्ट एक्सक्लूसिव : स्कूल फीस पर दोबारा संशोधित शासनादेश के आदेश


कमल जगाती, नैनीताल


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संकटकाल में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस लेने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए निजी विद्यालय संचालकों से शिक्षा सचिव को प्रत्यावेदन देने और सरकार को दो मई 2020 के शासनादेश में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक संशोधन कर नया शासनादेश जारी करने को कहा है ।


जनहित याचिकाकर्ताओं कुंवर जपिन्द्र सिंह व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि कोरोना काल में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की तरफ से अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य क्रियाकलापों के लिये फीस की मांग की जा रही है । दो मई को सरकार ने एक शासनादेश जारी कर निजी व अर्द्ध सरकारी विद्यालयों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी थी।


टिप्पणियाँ

Popular Post