EMI: बैंकों के EMI में ब्याज बढ़ाने को लेकर RBI को नोटिस, सर्वोच्च अदालत ने एक सप्ताह में मांगा जवाब


नई दिल्ली. बैंकों द्वारा ईएमआई के ब्याज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर माननीय न्यायालय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तलब किया है और 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.


आगरा निवासी गजेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने आरबीआई को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि आरबीआई का जो जवाब होगा वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा.


गजेंद्र शर्मा ने याचिका में कहा है कि लॉक डाउन की वजह से उनकी नौकरी नहीं चल पा रही है. इसी बीच आरबीआई ने 3 महीने की ईएमआई किस्त भरने में राहत दी है लेकिन बैंकों ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसके मुताबिक यह EMI पर ब्याज बढ़ा दिया गया है.


गौरतलब है की लॉक डाउन के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास में ईएमआई भरने में पहले 3 महीने मार्च- अप्रैल-मई और उसके बाद फिर 3 महीने यानी कि जून जुलाई-अगस्त तक ईएमआई भरने में राहत दी है.


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से कहा था कि ईएमआई चुकाने में ग्राहकों को छूट दें. बैंकों ने ईएमआई किस्त चुकाने में छूट तो दी लेकिन ईएमआई के ब्याज में बढ़ोतरी कर दी थी जिसके चलते यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई है.


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