दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 12 मार्च को करेगा हाईकोर्ट, केंद्र से भी मांगा जवाब



नई दिल्ली/ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया है। जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरिशंकर की बेंच ने कहा कि हम दिल्ली हिंसा, नफरत वाले भाषण और सभी तरह के आवेदनों से जुड़े मामलों को 12 मार्च को सुनेंगे। उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को 11 मार्च तक किसी भी अज्ञात शव का अंतिम संस्कार नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालों को दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार लोगों के नाम प्रकाशित करने की माकपा नेता बृंदा करात की जनहित याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने करात की याचिका पर दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में अपील की गई है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की एक सूची जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष और पुलिस स्टेशनों के बाहर लगाई जाए। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह हिंसा में दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गए या गिरफ्तार किये गए लोगों के नाम और नंबरों वाली स्थिति रिपोर्ट भी मांगे।


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