उत्तराखंड सेवा काअधिकार अधिनियम-2011के तहतआवेदनों का हो निस्तारण

 


पौड़ी  : उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत प्राप्त आवेदनों का समय से निस्तारण सुनिश्चित हो यह निर्देश जिलाधिकारी डॉ0 आषीश चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में अयोजित बैठक में दिये। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजनमानस को समय पर हर प्रकार की सेवा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को परेशानियों का समाना नहीं करना पड़ेगा।

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री घोषणा, कोविड वैक्सीनेशन, विद्यालयों व अन्य क्षेत्रों में पेयजल सहित अन्य प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में सटिफिकेट ड्राइव चलाना सुनिश्चित करें, जिसके तहत विद्यालयों में कैम्प का आयोजन कर आय प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, जन्म, मृत्यु आदि प्रमाण पत्रों को निर्गत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों का समबद्धता पर निर्गत करें।

साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को आजीविका मेला तथा किताब कौथिग लगाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने सेवा के अधिकार अधिनियम में तेजी से कार्य करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जिस विभाग का जनता को सेवा देने में बेहतर प्रदर्शन रहेगा उसे पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जायेगा।


इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे, उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी, चौबट्टाखाल संदीप कुमार, सीओ पुलिस प्रेमलाल टम्टा, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पी0एस0 बिष्ट, मुष्य उद्यान अधिकारी डी0के0 तिवारी, कोषाधिकारी आलोक शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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