मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा लगाया 5 लाख का जुर्माना

 


बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी  और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर ) ने दोनों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है।

 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया।  इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।

 इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए. जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।इस मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई थी।   

26 साल पुराना है मामला

1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर।दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था।इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही।जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी।इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।

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