दिल्लीः पटाखे खरीदने-जलाने पर 200 रूपये जुर्माने के साथ 6 माह की क़ैद



दिल्ली: प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार खासी अलर्ट है। आपको बता दें कि लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा प्रदूषण लोगों के सेहत के लिए खतरनाक है। ये ही वजह है कि प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार काफी सतर्क है। लिहाजा दिपावाली को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद की भी सजा हो सकती है।

इससे पहले दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन,भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं,पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसको लेकर भी स्वास्थ मंत्री ने कई ट्वीट किए थे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री,डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

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