लखनऊ: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 16 नवंबर से अनिवार्य, आखिरी अंक के आधार पर जुर्माने की तारीख तय

 


परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन न लगी होने के कारण उसका चालान करने की तारीख तय कर दी है। वाहन मालिकों के वाहन के पंजीयन नंबर के प्लेट पर अंकित अंतिम नंबर के हिसाब से कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट के अंतिम अंक के आधार पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तारीखें भी तय की हैं। सबसे पहले 15 नवंबर के बाद से उन वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान होगा, जिनकी प्लेट का अंतिम अंक शून्य ( 0010, 0100, 1000 आदि) एवं 1 (0009, 0011, 0111, 1111 आदि) होगा। हालांकि, अभी जुर्माने की राशि स्पष्ट नहीं है।शासन के विशेष सचिव (परिवहन) अरविंद कुमार पांडेय ने सात अक्तूबर को इस सिलसिले में परिवहन आयुक्त को पत्र भेज कर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत 16 नवंबर से उन निजी वाहनों का चालान होने लगेगा, जिनकी पंजीयन प्लेट पर अंतिम अंक शून्य या एक होगा। ऐसी नंबर प्लेट के वाहन स्वामी को 15 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना होगा।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पंजीकृत निजी वाहन एवं प्रदेश भर में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी। विशेष सचिव ने एनसीआर के प्रवर्तन दस्तों को ऐसे वाहनों का चालान करने का आदेश दिया है, जिन्होंने अब तक सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है।
किसके लिए कब तक समय
प्लेट पर आखिरी अंक    अंतिम तारीख
शून्य, एक                15 नवंबर 2021
दो, तीन                   15 फरवरी 2022
चार, पांच                 15 मई 2022
छह, सात                 15 अगस्त 2022
आठ, नौ                  15 नवंबर 2022


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