लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की जमानत,लगा यूपी जाने पर बैन

 


सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 में किसानों की हत्या के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी। मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि पीड़ितों के अधिकारों का संतुलन भी बनाए रखना होगा। 

उन्होंने कहा, "हम इस मामले में कोई राय नहीं दे रहे हैं।मिश्रा को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी गई है, इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उन्हें निचली अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा। मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर यूपी छोड़ने का आदेश दिया गया है। 

उन्हें इस अवधि के लिए अपने निवास का पता अदालत के साथ साझा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।मामले के अन्य सभी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। ट्रायल कोर्ट हर सुनवाई के बाद मामले की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करेगा और अगली सुनवाई 14 मार्च को निर्धारित की गई है।


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