एक्सक्लूसिव: बाबा रामदेव की ‘कोरोनिल’ दवा को पीआईएल के रूप में चुनौती देने वाले पर जुर्माना


रिपोर्ट- कमल जगाती


नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली ‘कोरोनील’ दवा को लांच किए जाने के खिलाफ जनहीत याचिका पर सुनवाई करते हुए गलत तथ्य पेश करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता मणि कुमार ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से याचिका वापस लेने की प्रार्थना की। लेकिन न्यायालय ने उसका अमूल्य समय बरबाद करने पर याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका को खारीज कर दिया है।


Source :Parvatjan 


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