10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा,घर में घुसकर तलवार से उतारा था मौत के घाट

 


 



हरिद्वार/ घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। सोमवार को चतुर्थी अपर जिला जज रीना नेगी ने दोषियों पर उम्रकैद के साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि एक आरोपी अफजाल उर्फ बहरा की केस के विचारण के दौरान मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार 26 दिसमंबर 2005 में रुड़की के गांव पाडली गुर्जर में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान बच्चों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद एक पक्ष के परिजन रात को शिकायतकर्ता गुलजार के घर में घुसे और उसके बेटे इस्तखार के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने पर आरोपी वहां से चले गए। इसके बाद रात को ही गांव के अफजाल, मतलूब, मकसूद पुत्र हनीफ, जुल्फकार और इंतजार पुत्र मकसूद, परवेज पुत्र असगर, सहबान पुत्र अफजाल, काला, अमजद लल्ला पुत्र असलम और मोहसिन पुत्र तमलूब धारदार हथियार लेकर गुलजार के घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान गुलजार के भाई जव्वाद को आरोपी जुल्फकार ने तलवार से मौत के घाट उतार दिया। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। 


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