120 महिलाओं से रेप करने वाला तांत्रिकअमरवीर कैसे बना जलेबी बाबा

 


फतेहाबाद कोर्ट ने बहुचर्चित जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार दिए गए बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। उस पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे। बाबा पर महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप था। आखिर जलेबी की रेहड़ी लगाने वाला शख्स कैसे एक बहुचर्चित बाबा बन गया। कैसे उसने महिलाओं को अपने झांसे में लिया, जिसके बाद उसने घिनौने काम को अंजाम दिया।20 साल पहले पंजाब के मानसा जिले का रहने वाला अमरवीर टोहाना आया। यहां आकर उसने टोहाना की नेहरू मार्केट में जलेबी की रेहड़ी लगाई।

 जलेबी का कारोबार अच्छा चलने पर गजरेला आदि बनाने लगा और काम बढ़ा लिया। दुकान का नाम भी अमरवीर के पंजाबी तोहफे रख लिया। यह कारोबार 10 साल तक अच्छा चला।इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। परिवार में चार लड़कियां और दो लड़के हैं। बताया जाता है कि इसी दौरान पंजाब से एक तांत्रिक आया। उसने अमरवीर को तांत्रिक विद्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद दो साल तक अमरवीर टोहाना से गायब रहा। बाद में वापस टोहाना पहुंचा और वार्ड नंबर-19 में उसने मकान लिया। वहां बाबा बालकनाथ के नाम से मंदिर बनाया और उसी के साथ ही अपना मकान बना लिया और बच्चों के साथ यहां रहना शुरू कर दिया।अमरवीर ने अपना नाम बदलकर अमरपुरी रख लिया। लोगों के दुख और कष्ट हरने के लिए बाहर बोर्ड लगा दिया।

 तांत्रिक विद्या का जादू चला और लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जिसके बाद बाबा के पास माया भी आनी शुरू हो गई।लेकिन जलेबी बाबा के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उसके खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दरअसल, एक मुखबिर ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को मोबाइल पर जलेबी बाबा का अश्लील वीडियो दिखाया था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दिया।पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने बताया कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला फुसला कर नशे को गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता। बाद में उनको ब्लैकमेल करता। उनसे पैसे ऐंठता।

 बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पातीं। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज हुआ था। इसके बाद बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद कीं।मामले में 6 पीड़िताओं ने कोर्ट में बतौर विक्टिम पेश होकर बाबा की करतूतों का पर्दाफाश किया। बाद में 3 पीड़िताओं के बयानों के आधार पर 10 जनवरी को फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

 कोर्ट ने बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35 हजार जुर्माना, 376सी में 7-7 साल, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67 आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। वहीं, आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है।बता दें, बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद 9 जनवरी को सजा के ऐलान के लिए तारीख तय की गई थी। 9 जनवरी को भी सजा पर बहस हुई थी। लेकिन 10 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट में बाबा जमकर रोया। जज के सामने रहम की अपील करता रहा।

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