मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे तक मोबाइल फोन पर बैन



अब मतदान स्थल से वाहन 200 मीटर और मोबाइल फोन 100 मीटर दूरी तक  प्रतिबंधित रहेंगे। जिलाधिकारी डा0 आर राजेश कुमार ने रिटर्निंग अधिकारियों की ब्रीफिंग के दौरान यह निर्देश दिये हैं।

मतदान से पहले रिटर्निंग अधिकारी,जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की फाइनल ब्रीफिंग को सर्वे ऑडिटोरियम हाथीबड़कला में हुई। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए टीम भावना के साथ काम करेंगे। ब्रीफिंग के दौरान बताया कि दून उत्तराखण्ड का ऐसा पहला जिला हैं जहां सबसे पहले मातदान के दिन की जानकारी अपडेट करने के लिए डाटा अपलोड और अन्य ट्रेनिंग कराई गई है। उन्होंने पोलिंग पार्टियों को मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से एक घंटा पहले मॉक पोल कराकर ईवीएम के चलने की पुष्टि करने का निर्देश दिया।

डीएम ने बताया कि मतदान केंद्रों पर नियुक्त किए जाने वाले पोलिंग एजेंटों को कोरोना की दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तभी वह बूथ में जा पाएंगे। जिनके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 72 घंटे के भीतर की कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। डीएम ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां प्रसार सामग्री नहीं हो।


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